❖
➢ आवेदक की पात्रता-
•आवेदक पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो |
•पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो माता/ पिता/ अभिवावक की कुल आय रूपए 3,00,000/- हो
➢ लाभ/राशि -
• व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारित होने पर पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति |
प्रतिमाह निर्वाह भत्ता (रूपए में -)
कक्षा छात्रावासी गैरछात्रावासी
स्नातक 400/- 230 /-
स्नातकोत्तर 450/- 230 /-
एम. फिल.
पी.एच .डी. 850 /- 380 /-
• अनिवार्य रूप से विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली गैरवापसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति
• शासकीय महाविद्यालय / शासकीय विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के विद्यार्धियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क
➢ आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया -
• पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ निर्धारित थिति में आवेदन करना होगा ।
• स्वीकृत उपरांत प्रतिपूर्ति विर्द्यार्थी के बैंक खातों में की जाती है। ।